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Gorakhpur News: जिले में धारा-163 लागू

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गोरखपुर। हजरत अली की जयंती, मकर संक्रांति, बुढ़वा मंगल, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, विभिन्न परीक्षाओं पर शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले में 19 फरवरी तक नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम दीपक मीणा के आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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