अधिकतर वाहन स्वामी एक बार पंजीयन कराने के बाद वाहनों के नवीनीकरण और फिटनेस को भूल जाते हैं। गाड़ी जबतक चलती है ठीक, नहीं तो दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं। दो पहिया, कार और स्कूल बस की आयु सीमा 15 वर्ष होती है। व्यवसायिक ट्रक और बसों की आयु 20 वर्ष होती है। उम्र पूरी होने के बाद वाहनों का दोबारा पंजीयन अनिवार्य है।
स्क्रैप सेंटर के लिए मिले सिर्फ चार आवेदन
सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद एक फरवरी तक गोरखपुर आरटीओ में महज चार लोगों ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए रुचि दिखाई है । नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत पहले चरण में सरकारी और अर्धसरकारी वाहन कबाड़ घोषित किए जाएंगे।
आरटीओ प्रशासन अनीता सिंह ने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद 15 वर्ष से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।