बिना क्यूआर कोड के रिटेलर को नहीं मिलेगा उर्वरक
महराजगंज। बिना क्यूआर(क्विक रिस्पांस) कोड के अब उर्वरक के फुटकर दुकानदारों को उर्वरक नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में थोक के सभी दुकानदारों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि यदि जिले का कोई भी फुटकर खाद व्यवसायी क्यूआर कोड सक्रिय होने का प्रमाण नहीं दे रहा है, तो उसे किसी दशा में उर्वरक न दिया जाए। उर्वरक दिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि फुटकर खाद विक्रेता का क्यूआर कोड सही है और वह सक्रिय है। यदि कहीं पर भी निर्देशों के विपरीत खाद की आपूर्ति हुई तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि फुटकर व थोक व्यवसायी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें शिथिलता न बरती जाए। जिले में वर्तमान में उर्वरक के 900 से अधिक फुटकर लाइसेंस धारक हैं। संवाद