गोरखपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक दिन शेष है, ऐसे में बकाया कर वसूली में नगर निगम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। संपत्ति कर भुगतान न किए जाने के कारण कृषि उत्पादन मंडी समिति का खाता सीज कर दिया गया है। समिति पर 1.63 करोड़ का संपत्ति कर बकाया है।
बकाया जमा न करने के कारण कृषि उत्पादन मंडी समिति का भारतीय स्टेट बैंक महेवा मंडी स्थित खाता तत्काल प्रभाव से सीज/अटैच किया गया है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि काफी प्रयासों के बावजूद भुगतान नहीं होने के कारण बाध्य होकर नगर निगम को खाता सीज करने की कार्रवाई करनी पड़ी।
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को तत्काल भुगतान के निर्देश
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नगरीय निकाय के देयकों के भुगतान को वरीयता से कराए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने विभाग के समस्त मुख्य अभियंता को पत्र निर्गत किया है।
पत्र में नगर निकाय के देयकों का परीक्षण कर तत्काल भुगतान के आदेश दिए हैं। नगर निगम ने काफी पहले ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर के बिल मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग के कार्यालय में प्राप्त करा दिया है। हालांकि इस बाबत में विद्युत विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण शासन स्तर से हस्तक्षेप कराना पड़ा।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बिजली विभाग पर 11 करोड़ संपत्ति कर बकाया था। भुगतान नहीं होने पर निगम ने बिजली का बिल का भुगतान रोक दिया है। रविवार को नगर निगम के कर एवं करेत्तर विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सेवाएं देंगे। जिन्होंने अब तक संपत्ति कर आदि का भुगतान नहीं किया है, वे जमा कर दें। अन्यथा बैंक खाते सीज किए जाने के साथ चल-अचल संपत्ति भी सीज हो जाएगी।