गोरखपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णानंद मिश्र ने उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध निर्णय दिया कि वह परिवादी को एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर प्रदान करें। इसके अतिरिक्त चार हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी प्रदान करें।
आयोग के समक्ष गोरखनाथ के नौरंगाबाद निवासी परिवादी शाहीन अख्तर सिद्दीकी ने परिवाद दाखिल किया था। उसका कहना था कि उसने वर्ष 1987-88 में अपने कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विपक्षी से ऋण लिया था।
ऋण स्वीकृति के समय परिवादी ने अपने भवन का मूल विक्रय विलेख व भवन का मानचित्र बतौर बंधक विपक्षी के पास जमा किया था। जिसका अंतिम भुगतान परिवादी ने 3 जून 2011 को कर दिया और 7 जून 2011 को विपक्षी से नोड्यूज प्रमाण भी जारी कर दिया गया। लेकिन, बंधक रखा गया परिवादी मूल विक्रय विलेख और मानचित्र वापस नहीं किया गया। ब्यूरो