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कोख में मौत: गर्भ में था '34 सप्ताह' का ही जीवन, 'भगवान' की लापरवाही ने नहीं देखने दी दुनिया; अब इन पर केस

Tue, 04 Feb 2025 12:43 PM IST
रोहित सिंह अमर उजाला ब्यूरो

सार

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2018 में एसीएमओ (एडिशनल मुख्य चिकित्सा अधिकारी) रहे डॉ. आईवी विश्वकर्मा, तत्कालीन शाहपुर थाने के दरोगा जाफर खान और डॉ. स्वीटी राय पर गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में रविवार को केस दर्ज किया गया है।
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केस दर्ज
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विस्तार
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शाहपुर इलाके में गर्भवती की कोख में पल रहे शिशु की मौत के मामले में छह साल बाद केस दर्ज किया गया है। शाहपुर स्थित चाइल्ड एंड मदर केयर की डॉ. स्वीटी राय की देखरेख में उपचार के दौरान गर्भवती की कोख में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी।
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कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2018 में एसीएमओ (एडिशनल मुख्य चिकित्सा अधिकारी) रहे डॉ. आईवी विश्वकर्मा, तत्कालीन शाहपुर थाने के दरोगा जाफर खान और डॉ. स्वीटी राय पर गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में रविवार को केस दर्ज किया गया है। शाहपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, शाहपुर के जेल बाईपास सरस्वतीपुरम लेन-4 निवासी दिनेश सिंह ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी पुत्र वधू गर्भवती थी। पांच जुलाई 2018 को बेटा उसे लेकर डॉ. स्वीटी राय के पास गया। उनकी देखरेख में उपचार चल रहा था।
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हर बार जांच के बाद उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ बताया। 24 अगस्त 2018 को अल्ट्रासाउंड कराया और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तब, सब ठीक बताया गया। उस समय गर्भस्थ शिशु की उम्र 34 सप्ताह की थी। महिला के ससुर दिनेश सिंह ने बताया कि सात सितंबर 2018 को सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने दवा दी और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी।

10 सितंबर को फिर अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट दिखाने गए तो वहां पर डॉक्टर नहीं थीं। बाद में उन्होंने रिपोर्ट देखी और शिशु की मौत की जानकारी दी। बहू के नाराज होने पर डॉ. स्वीटी राय ने बहू को डांटकर भगा दिया।
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