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Gorakhpur News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश ने शाहपुर थाना क्षेत्र के जंगल मातादीन निवासी शशि सिंह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं रामप्रकाश सिंह का कहना था कि घटना 26 फरवरी 2010 की दिन के करीब 12.30 बजे की है। वादी अजीत सिंह डूडा कार्य के अंतर्गत कार्य देखने व जेई बृजेश सिंह से मिलने अपने मित्र सुधीर राय के साथ जंगल मातादीन साइड पर आए थे। उसी समय अभियुक्त शशि सिंह नशे में धुत हालत में आया और गाली गलौज करता हुआ बोला कि पहले मेरा मकान बनवाओ।
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वादी ने उससे कहा कि तुम अपना मकान डूडा से पास कराकर लाओ तभी बनेगा। इसी बात पर अभियुक्त उत्तेजित हो गया और पिस्टल निकालकर वादी के मित्र सुधीर राय के ऊपर फायर कर दिया, गोली सिर में लगी जिससे उसकी मौत हो गई।
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