गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद शुक्ला में बेलीपार थाना क्षेत्र के बेतऊआ उर्फ चनऊ निवासी अभियुक्त लौहर निषाद को 20 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि घटना 27 अक्तूबर 2024 की शाम करीब 7:30 बजे की है। वादिनी की छह वर्षीय नातिन घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय अभियुक्त उसे टॉफी दिलाने के बहाने खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। संवाद