गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार निवासी अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी रविंद्र प्रताप सिंह गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार का निवासी है। घटना एक दिसंबर 2011 की रात करीब 7:30 बजे की है। उस दिन अभियुक्त 4-5 बजे के करीब वादी के घर आया। वादी के लड़के विशाल सिंह को अपने साथ बुलाकर ले गया।
रात करीब 7:30 बजे वादी के फोन पर सौरभ पांडेय का फोन आया। उसने बताया कि आपके लड़के को गोली मार दी गई है। इसे लेकर वह सदर अस्पताल जा रहा है। वादी भी सदर अस्पताल पहुंचा, जहां डाॅक्टर ने उसके लड़के को मृत घोषित कर दिया। दौरान विवेचना अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा और कारतूस बरामद किया गया और यह भी पता चला कि वादी के लड़के को अभियुक्त के घर में ही गोली मारी गई है।
इस घटना में वादी के लड़के के साथ गए वादी के भतीजे अभिषेक को भी हाथ में गोली लगी, जिससे उसे प्राणघातक चोटें आईं।