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Gorakhpur News: हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

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गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने कैंट थाना क्षेत्र के खोटठा टोला सिंघड़िया निवासी अभियुक्त राजेंद्र उर्फ बहादुर को आजीवन कारावास एवं चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश यादव का कहना था कि वादिनी गुड़िया देवी कैंट थाना क्षेत्र के खोटठा टोला सिंघड़िया की निवासिनी है। वादिनी के जेठ राजेंद्र वादिनी के ससुर रामदुलारे से हमेशा जमीन-जायदाद को लेकर झगड़ा करते थे और जान मारने की धमकी देते थे। सात अगस्त 2017 को रात करीब 7.30 बजे वादिनी घर पर अपने ससुर रामदुलारे से बातचीत कर रही थी। उसी समय अभियुक्त राजेंद्र उर्फ बहादुर आए और संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर वादिनी के ससुर को जान मारने की नीयत से सिर व मुंह पर राॅड से मारने लगे। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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