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गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे:12 गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक, 69.57 हेक्टेयर जमीन का होगा 3D सर्वे

Thu, 29 Jan 2026 03:29 PM IST
रोहित सिंह अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर

सार

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हिमांशु वर्मा ने तहसील सदर के उप निबंधक प्रथम एवं द्वितीय को पत्र जारी करके संबंधित गाटा की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की सूचना दी है। पत्र में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन क्रय-विक्रय नहीं होगा। इसमें निजी कृषि भूमि, सरकारी चकमार्ग, नाली, रास्ता, नवीन परती के साथ ही नदी के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। 
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जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक( सांकेतिक)
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विस्तार
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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर अब जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 519 किमी लंबाई में बनने वाला यह एक्सप्रेसवे यूपी, बिहार और बंगाल को जोड़ेगा। आठ किमी हिस्सा गोरखपुर में पड़ेगा। इसके लिए 12 गांवों में 69.57 हेक्टेयर भूमि की खरीद-बिक्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है।
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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में कुशीनगर के हाटा, कसया, तमकुहीराज तहसील होते हुए जाएगी। सर्वे कराकर एलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है। इसी क्रम में गोरखपुर में आठ किमी लंबाई में कुल 12 गांवों की जमीनें आ रही हैं।

जगदीशपुर जंगल कौड़िया बाईपास के करमहा से गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शुरू होगी। इसे देखते हुए जमीनों की रजिस्ट्री न होने पाए, इसके लिए निबंधन कार्यालय में भी 577 गाटा नंबर की जमीनों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी।
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विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हिमांशु वर्मा ने तहसील सदर के उप निबंधक प्रथम एवं द्वितीय को पत्र जारी करके संबंधित गाटा की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की सूचना दी है। पत्र में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन क्रय-विक्रय नहीं होगा।

इसमें निजी कृषि भूमि, सरकारी चकमार्ग, नाली, रास्ता, नवीन परती के साथ ही नदी के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। प्रशासन थ्री डी सर्वे कराकर पहले जमीनों का अधिग्रहण करेगा, उसके बाद एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होगा।
इस संबंध में एआईजी स्टांप संजय दुबे ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए राजस्व गांवाें के गाटा नंबर सहित रकबा की सूची मिली है। इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट के तहत आए 12 राजस्व गांवों में संबंधित गाटा संख्या की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में जमीन का क्रय-विकय नहीं होगा। भूमि अर्जन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसका मुआवजा दिया जाएगा: हिमांशु वर्मा, एसएलओ, गोरखपुर

इन गांवों की जमीनें अधिग्रहित होंगी
 
गांव        भूमि (हे. में)
करमहा तप्पा पतरा 5.4402
महराजी तप्पा पतरा 7.9063
सोनवे गोनाराहा   4.6814
अगया तप्पा पतरा         8.4705
मटिहनिया सुमाली     4.3276
उस्का       2.2417
नैयापार खुर्द      5.4738
भरपुरवा           7.1609
 
महुअवां खुर्द   4.01510
       
राउतपार तप्पा केवटली 10.55711
हेमछापर 5.01312
लुहसी  4.284
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