गोरखपुर। खोराबार आवासीय योजना में 300 वर्ग मीटर तक का भूखंड लेने वालों को अलग से मानचित्र नहीं स्वीकृत कराना पड़ेगा। इतने क्षेत्रफल तक के भूखंड की कीमत में नक्शे का शुल्क भी शामिल होगा।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिजाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के अनुसार निर्माण कराना होगा। भीतर की तरफ लोग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन, सेट बैक एवं खुले स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मानक या डिजाइन के विपरीत भी लोग निर्माण करा सकेंगे लेकिन उसके लिए उन्हें शमन कराना होगा। यह सुविधा ले-आउट पास कराने वाले निजी काॅलोनाइजर भी दे सकेंगे। ब्यूरो