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Gorakhpur News: दो हजार के 10 नोट से ज्यादा हैं तो आईडी दीजिए

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सराफा मंडल ने खरीदारी के लिए लागू की नई व्यवस्था, नोट खपाने पर अंकुश की कवायद
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। सराफा मंडल ने दो हजार के नोट से आभूषणों की खरीदारी पर नई व्यवस्था लागू की है। इसके मुताबिक, अब 10 नोट से अधिक लेकर खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को पहचान पत्र देना होगा। बताया जा रहा है कि बाजार में नोट खपाने की कवायद पर अंकुश के लिए सराफा मंडल ने यह व्यवस्था लागू की है।
संरक्षक पंकज गोयल और अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि सराफा बाजार में दो हजार के नोटों के साथ खरीदारी पर किसी तरह की मनाही नहीं है। ग्राहक गुलाबी नोट लाएं और खरीदारी करें। लेकिन नोट खपाने के नियत से खरीदारी न करें। ऐसे में सराफा मंडल ने दो हजार रुपये के नोट की एक सीमा तय कर दी है। दो हजार रुपये के नोट से 20 हजार रुपये तक की खरीदारी बिना पहचान पत्र के होगी। जबकि इससे अधिक की खरीदारी होगी तो ग्राहक को अपना पहचान पत्र देना होगा।
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उन्होंने बताया कि अभी तक जीएसटी के नियमों के तहत 49 हजार रुपये से अधिक की खरीदारी पर पहचान पत्र अनिवार्य था। छोटे नोट से अगर 49 हजार तक की खरीदारी करेंगे तो पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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किस खाते में रुपये करें जमा, उलझन में व्यापारी
व्यापारी दो हजार रुपये के नोट से बिक्री करने के बाद उस रकम को किस खाते में रखें, इस उलझन में हैं। चालू खाता फर्म के नाम पर खुलता है। ऐसे में व्यापारी डरे हैं कि दो हजार रुपये के नोट लगातार जमा करने पर उनके फर्म का टर्नओवर न बढ़ जाए। बिक्री के अनुपात में रुपये खाते में जमा करें तो उसके बाद भी एजेंसी के निशाने पर आ सकते हैं। बचत खाते में अगर रुपये जमा करेंगे तो उसका हिसाब बाद में देने में परेशानी बढ़ जाएगी।
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