संतकबीरनगर। खलीलाबाद के इंडियन बैंक शाख से हाउसिंग लोन लेकर घर नहीं बनवाया गया। कोर्ट के आदेश पर मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने दो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोर्ट को दिए अपने प्रत्यावेदन में इंडियन बैंक शाखा खलीलाबाद के प्रबंधक रविंद्र पांडेय ने बताया कि बैंक ने 9 मार्च 2022 को राजकुमार निवासी उत्कर्ष नगर गोरखल खलीलाबाद एवं अंकित जायसवाल निवासी पुर्दिलपुर निकट सावित्री हाॅस्पिटल कोतवाली गोरखपुर को 44 लाख रुपये का मकान बनवाने व मरम्मत के लिए हाउसिंग ऋण दिया था। जो छह किस्तों में दी गई और बैंक से दी गई धनराशि का उपभोग सही जगह नहीं किया गया। जांच में पता चला कि धनराशि में से 17 लाख रुपये का ट्रांसफर कंसल्टिंग सर्विस के खाते में किया गया। पुराने ढांचे को ढहाने में एक लाख रुपये खर्च करना बताया गया। ऋणी ने 13 बिल मेसर्स परमात्मा ब्रिक फील्ड तथा 4 बिल गुरुकृपा टाइल्स एंड मार्बल्स के प्रस्तुत किए गए जो लोन की राशि जारी करने की तिथि से पूर्व के हैं।