गोरखपुर। पुलिस की वर्दी पहन कर जबरन वसूली करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध वार्ष्णेय ने खजनी थाना क्षेत्र के कंदराई निवासी आरोपित दुर्गेश कुमार पासी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि 13 अप्रैल 2023 को उप निरीक्षक राकेश कुमार राय अपने हमराहियों के साथ सिंघाड़िया तिराहे पर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की तलाश में मौजूद था।
उसी समय जरिए मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति पुलिस की नकली वर्दी पहनकर सिक्टौर तिराहे के तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर लोगों से अपने आपको सब इंस्पेक्टर बताकर जबरन वसूली कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़ ली। पूछताछ में उसने अपना नाम दुर्गेश कुमार पासी बताया। उसने बताया कि फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर वह आने जाने वालों को रोककर उनसे वसूली करता है।