गोरखपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर निवासी अभियुक्त अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे को दोषी ठहराते हुए पांच साल एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अर्थदंड नहीं भरा गया तो अभियुक्त को इसके बदले 18 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है और उसका संगठित गिरोह है। वह अपने गिरोह के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध करता है, धन अर्जित करता है और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए जनता में दहशत फैलाता है। ब्यूरो