गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पथरहट निवासी अभियुक्त राधेश्याम, डब्ल्यू सिंह उर्फ कामेश्वर सिंह, अनिल मौर्या व सुनील तेली को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व एक अन्य एक अन्य अधिवक्ता का कहना था कि वादी देवेंद्र प्रताप सिंह महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर एक विशुनपुरवा कूड़ाघाट में रहकर विक्की रिक्शा कंपनी का व्यवसाय करता है। 22/23 अप्रैल 2017 की रात करीब एक बजे वादी को घर में कुछ लोगों की आहट सुनाई पड़ी। बाहर निकल कर देखा तो अभियुक्तगण वादी के लड़के विक्की सिंह को जबरदस्ती पकड़कर मोटर साइकिल पर बीच में बिठाकर ले जा रहे थे। वादी ने अपने भतीजे और भाइयों को आवाज लगाई और उनका पीछा किया। वादी को आता देख अभियुक्तों ने विक्की को मोटरसाइकिल सहित छोकर भागने लगे। वादी डब्ल्यू सिंह और राधेश्याम को पकड़ लिया तब डब्ल्यू सिंह ने बताया कि वादी की बहु सुषमा सिंह से उसका प्रेम संबंध है और उसी के कहने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्की सिंह की हत्या की है।