गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने झंगहा थाना क्षेत्र के डीहघाट निवासी अभियुक्त प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय व ओंकार गौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम, राजकुमार और नवीन को पांच हजार रुपये व ओंकार को छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र का कहना था कि वादी चंद्रजीत झंगहा थाना क्षेत्र के डीहघाट का निवासी है। 24 नवंबर 2012 को अभियुक्तों से जमीन की पैमाइश को लेकर उसका झगड़ा हुआ था, जिसका एनसीआर थाने में दर्ज है। उसी बात को लेकर एक दिसंबर 2012 को सुबह चार बजे अभियुक्तों ने वादी के पिता जगदीश गौड़ को सोते समय गोली मार दी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।