गोरखपुर। मारपीट के जुर्म में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलेजाकपुर निवासी पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार जायसवाल व पिपराइच थाना क्षेत्र के खडराइच निवासी इंद्रदेव सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी आनंद कुमार शाही का कहना था कि वह वार्ड नंबर एक से जिला पंचायत सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। 13 अक्तूबर 2005 को वह अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम बरसैनी में पहुंचा तो देखा कि क्षेत्रीय विधायक जितेन्द्र कुमार जायसवाल आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साड़ी व रुपया बांट रहे थे। वादी और उसके समर्थकों द्वारा मना करने पर उसे व उसके समर्थकों को मारने पीटने लगे थे। ब्यूरो