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गोरखपुर: तीन के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज, कोर्ट ने दिया था आदेश

Sat, 22 Oct 2022 11:41 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

 चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया निवासी रामचंद्र जायसवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर कोर्ट में प्रार्थना देकर कहा कि मेरे नाम से जमीन ग्राम खैराबाद आराजी संख्या 870 रकबा 0.2220 हेक्टेयर था।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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पुलिस ने तीन लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन बेचने व खरीदने का केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के मुताबिक, चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया निवासी रामचंद्र जायसवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर कोर्ट में प्रार्थना देकर कहा कि मेरे नाम से जमीन ग्राम खैराबाद आराजी संख्या 870 रकबा 0.2220 हेक्टेयर था।

इसी गांव के रामचंद्र पुत्र रामनरेश ने जिसका नाम व पिता मिलता जुलता होने के वजह से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के जरिए जमीन इसी थाना क्षेत्र के ग्राम बाल बुजुर्ग निवासी ललिता पत्नी सूर्यदेव को 16 जून 2014 को बेच दिया था।
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सीजीएम गोरखपुर के आदेश पर चौरीचौरा पुलिस ने जमीन बेचने वाले ग्राम खैराबाद निवासी रामचंद्र पुत्र रामनरेश व खरीदने वाली ग्राम बाल बुजुर्ग निवासी ललिता देवी पत्नी सूर्यदेव यादव व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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