- लाभार्थियों को तय मानक के अनुरूप दिए जाएं खाद्यान
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न का वितरण 25 जनवरी तक किया जायेगा। खाद्यान की विक्रेता स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियत तिथि तक समस्त उचित दर विक्रेताओं के यहां खाद्यान की उपलब्धता/सुनिश्चित कर ली जाए। ये जानकारी जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी है।
डीएम ने निर्देश दिए कि इस अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि पात्रों को निर्धारित गुणवत्ता व मानक के अनुसार खाद्यान के वितरण को सुनिश्चित किया जाए।
निर्देश दिए कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं व चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण/उप नगरीय क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की ड्यूटी उप जिलाधिकारियों द्वारा और महानगर में नोडल अधिकारी की ड्यूटी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लागाई जाएगी। कहा कि यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा खाद्यान और अन्य वस्तुओं के वितरण में कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।