गोरखपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विनय आर्या ने गांजा बरामद होने का जुर्म सिद्ध होने पर पांच लोगों को 12 साल की कैद और प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के 150 सैदपुर निवासी संतोष कुमार पांडेय, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जेहरापीपरी निवासी प्रिंस जायसवाल, चरवा निवासी अरविंद यादव, अहिरौली थाना क्षेत्र के केदारपुर निवासी राकेश चौबे व सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी गोपाल श्रीवास्तव शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि 8 मई 2019 को समय करीब 4 बजे एसटीएफ लखनऊ विमल गौतम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रक में भारी मात्रा में गांजा सामान के नीचे छिपाकर गोरखपुर से फैजाबाद होते हुए आजमगढ़ ले जाने वाला है। उक्त ट्रक को एक्सपोर्ट करके तीन व्यक्ति स्कार्पियो गाड़ी गोरखपुर से गुजरने वाले है। सूचना पर एनसीबी लखनऊ की एक टीम का गठन हुआ और 9 मई 2019 की दोपहर एक बजे कोनी चौराहा एनएच-28 के पास उक्त ट्रक व स्कार्पियो गाड़ी को रोका गया। वाहन में बैठे व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम प्रिंस जायसवाल, अरविंद यादव, संतोष कुमार पांडेय बताया। ट्रक में बैठे व्यक्तियों से पूछने पर उन्होंने अपना नाम राकेश चौबे व गोपाल श्रीवास्तव बताया। तलाशी के दौरान ट्रक में पत्थर के नीचे छिपा हुआ 202 किलो गांजा बरामद हुआ।