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Corona in Basti: हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन तोड़ने पर 11 गिरफ्तार, मिल सकती है ये सजा

Fri, 17 Apr 2020 04:09 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, बस्ती।
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Basti news - फोटो : अमर उजाला।
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बस्ती जिले में तमाम गुजारिश व नसीहत को नजरअंदाज करने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। हॉटस्पॉट एरिया में बिना उचित कारण टहलते पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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इस तरह नौ महिलाओं समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया है। वहीं सोनहा में एक भीड़ जुटाने के आरोप में एक दुकानदार पर कार्रवाई की गई है।

महिला थाना प्रभारी शीला यादव ने बताया कि गांधीनगर क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने पर रहमतगंज माली टोला निवासी तारा बेगम, साइमा, बेलवाडाड़ी की आविदा, मिल्लतनगर की अफसरजान, कलावती, टाउन क्लब बभनगावां निवासी रीना राज और जाकरीन उषा पर आईपीसी की धारा 188 व 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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वहीं कोतवाली के एसआई हरिश्चंद्र यादव की तहरीर पर गांधीनगर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में रहमतगंज बेलवाडाड़ी निवासी मोहम्मद शमीम, रफीकनगर निवासी मुनौवर अली और वाल्टरगंज श्रीपालपुर निवासी देवेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोनहा पुलिस ने दुकान खोलकर भीड़ एकत्र करने के आरोप में कार्रवाई की है।

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लॉकडाउन से जुड़े नियम

अगर आप लॉकडाउन के दौरान लाभ पाने के लिए झूठ बोलते हैं या झूठा बहाना बनाते हैं तब भी आपको दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
लॉकडाउन में जरूरी सामान के अवैध भंडारण की स्थिति में भी जेल की सजा हो सकती है।
अगर लॉक डाउन की अवधि में कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
झूठी खबर या अफवाह फैलाने के मामले में भी एक साल जेल की सजा हो सकती है।
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