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बिना वैध लाइसेंस के हैंड सेनिटाइजर बनाने के आरोपी की बेल खारिज

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गोरखपुर। बिना लाइसेंस के औषधि श्रेणी का हैंड सेनिटाइजर बनाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बजरंग जिम के पास दयानंद नगर कालोनी निवासी आरोपी सत्यदीप कुमार जायसवाल की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार मिश्रा का कहना था कि वादी जय सिंह औषधि निरीक्षक गोरखपुर को 21 अप्रैल 2020 को जरिए मुखबिर सूचना मिली। सूचना पर वादी 1.30 बजे दिन में मकान नंबर 706 डी बजरंग जिम के पास दयानंद नगर कालोनी गोरखनाथ गए और दरवाजा खटखटाया जिसपर दरवाजा खोलने वाले ने अपना नाम सत्यदीप कुमार जायसवाल बताया।वादी औषधि निरीक्षक जब मकान के अंदर गए जहां से उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में औषधि वाला हैंड सेनिटाइजर निर्मित व अर्धनिर्मित बरामद किया। उन्होंने आरोपी से इसको बनाने या बेचने का वैध लाइसेंस दिखाने को कहा तो आरोपी वैध लाइसेंस दिखाने में असफल रहा। जिसपर 22 अप्रैल 2020 को वादी ने थाना गोरखनाथ में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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