गोरखपुर। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट रोहित सिंह ने बेलघाट थाना क्षेत्र के ग्राम महुलिया निवासी अभियुक्त सूरज को दस साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2017 की शाम सात बजे की है। वादी की नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई थी। जहां से अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो