गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर श्रीरामनगर काॅलोनी निवासी अरुण सिंह, आनंद सिंह, गायत्री देवी, अमित सिंह व अश्वनी सिंह को दस साल के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को सात माह 15 दिन और जेल में रहना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडेय व सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादी रणजीत सिंह ने अपनी बहन पुष्पा की शादी वर्ष 2003 में अरुण सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से पुष्पा के पति अरुण सिंह ,जेठ आनंद सिंह, जेठानी गायत्री देवी और आनंद सिंह के बेटे अमित सिंह व अश्वनी सिंह शादी में कम दहेज मिलने का ताना मारते हुए पुष्पा को प्रताड़ित करते थे। 14 फरवरी 2011 की रात दो बजे दोषियों ने वादी की बहन पुष्पा को तेल डालकर जला दिया। इलाज के दौरान 27 फरवरी 2011 की उसकी मौत हो गई थी।