गोरखपुर। सात साल से कम की सजा में अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी संगीता गौड़ ने अभियुक्त कन्हैया लाल का रिमांड प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। विवेचक संतोष कुमार सिंह ने अभियुक्त को सहजनवां से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचक ने न्यायालय से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के लिए याचना की। अभियुक्त की ओर से डिफेंस काउंसिल संजय पति त्रिपाठी ने रिमांड प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि विवेचक ने जिन धाराओं रिमांड के लिए याचना की है। वे सभी सात वर्ष से कम दंडावधि की है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली के अवलोकन के बाद रिमांड प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ब्यूरो