अदालत की कार्यवाही में सहयोग न करने और लगातार गैरहाजिर रहने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी व पूर्व विधायक विनय तिवारी समेत नौ आरोपितों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।
विधायक व पूर्व विधायक के अलावा खुटभार निवासी प्रदीप सिंह, कस्बा बड़हलगंज निवासी वेद प्रकाश त्रिपाठी, महेश उमर, कृष्ण कुमार राय उर्फ बबलू, सेमरा बुजुर्ग निवासी शिवाजी सिंह, मझवलिया निवासी सोनू उर्फ भरत भूषण शाही और शनिचरा पट्टी निवासी दिनेश यादव शामिल हैं। आदेश की प्रति अनुपालन के लिए एसएसपी और एसएचओ बड़हलगंज को भेजी गई है।
मामला मुकदमा संख्या 1227/2022 और अपराध संख्या 86/2015 से जुड़ा है। सरकार बनाम राजेश त्रिपाठी व अन्य मुकदमे में धारा 188, 143, 341, 353, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, 7 सीएलए और 8 बीएनएच एक्ट के तहत सुनवाई चल रही है।
आरोप विरचन की कार्यवाही कई तिथियों से लंबित है। आरोपितों की ओर से दाखिल गैरहाजिरी प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद सभी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया।