फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बढ़ी सख्ती: बाइक पर पत्नी संग चार साल से अधिक के बच्चे को बैठाया तो कटेगा चालान, लागू हुआ नियम

Tue, 01 Jun 2021 01:33 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में किया परिवर्तन। नियम का उल्लंघन करने वाले को कटेगा एक हजार रुपये का चालान।
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अब पति-पत्नी के साथ चार साल से अधिक उम्र का बच्चा मोटरसाइकिल पर एक साथ बैठकर सफर नहीं कर सकेंगे। जिसने भी ऐसा किया उसे एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा। परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनिय के तहत नियमों में बदलाव करते हुए अब चार साल या इससे बड़े बच्चे को पूरी सवारी माना है।
विज्ञापन


दोपहिया के बढ़ते हादसों के बाद परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर यह फैसला किया है। इससे पहले 12 साल से ऊपर के बच्चे को पूरी सवारी माना जाता था। अभी तक चार साल से 12 साल तक के बच्चों को आधी सवारी माना जाता था और इसी के तहत सार्वजनिक यात्री वाहनों में उनका किराया भी आधा लगता था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार दोपहिया या कार में इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।

ऑनलाइन दस्तावेज होने पर नहीं कटेगा चालान
चेकिंग के दौरान अब अगर आपके पास एम परिवहन एप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण व बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे। पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रविधान था।
विज्ञापन

 
एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि मोटर वाहन अधियम की धारा 194-ए ओवर लोडिंग सवारी में आती है। यदि तीसरी सवारी के रूप में चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो वह भी पूरी सवारी माना जाएगा। ऐसे में पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें