डीएम महराजगंज डॉ. उज्ज्वल कुमार, गोरखपुर मंडल के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार, गोमती नगर लखनऊ के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डॉ. कल्याण सिंह और पर्यटन निदेशालय के अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज कर लिया गया। सोनौली के विवादित रामजानकी मंदिर पर कराए गए निर्माण काम को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर के आदेश पर सभी के खिलाफ कोर्ट में परिवार दर्ज कर लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, अदालत के समक्ष महाराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत जुगौली निवासी वादी सुरेश मणि त्रिपाठी का कहना था कि वादी के नगर पंचायत में रामजानकी मंदिर स्थापित है। जिसके मूल स्वामी ब्रम्हलीन महंत मोहन दास रहे हैं। उनकी मौत के बाद वादी उस मंदिर की देखभाल व पूजापाठ करता है। इस मंदिर के स्वामित्व का विवाद रामजानकी मंदिर जुगौली बनाम सुरेश व तीन अन्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बाद संख्या 1539/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालय महाराजगंज में वाद संख्या 75/2007 विचाराधीन है।
डीएम महाराजगंज डॉ. उज्ज्वल कुमार, रविंद्र कुमार, कल्याण सिंह व अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा गलत तरीके से रामजानकी मंदिर में 50 लाख रुपये का विकास कार्य किया गया है। वादी ने इस विकास कार्य के बाबत जनसूचना मांगी तो अधिकारियों ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी व्यक्तिगत भूमिधारी की जमीन, स्थल पर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा किया गया विकास कार्य सरकारी धन का दुरुपयोग,गबन व भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।