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Gorakhpur News: भ्रष्टाचार के आरोपी बिजली कर्मचारी की जमानत अर्जी खारिज

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कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। भ्रष्टाचार के आरोपी सूरजकुंड स्थित विद्युत नगरीय वितरण उपखंड पंचम के संप्रति कार्यकारी सहायक संदीप कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम त्रिपाठी का कहना था कि 11 नवंबर को शिकायतकर्ता मंतोष ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर पर वाटर प्लांट लगाया है। पिछले वर्ष उसके मीटर का डिस्प्ले खराब हो गया था। इसकी सूचना उन्होंने विभाग में दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता का मीटर बदल दिया गया। मीटर बदल जाने के बाद शिकायतकर्ता बिजली का बिल समय से जमा करता रहा।
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इस महीने बिजली विभाग से मीटर की रीडिंग निकालने वाला कर्मचारी आया और उसने शिकायतकर्ता को बताया कि आपका मीटर एसडीओ की ओर से होल्ड कर दिया गया है। शिकायतकर्ता एसडीओ से जाकर मिला तो उन्होंने आरोपी बाबू संदीप से जाकर मिलने को कहा।शिकायतकर्ता आरोपी से मिला तो आरोपी मीटर रीडिंग सही कराने के नाम पर शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और आरोपी को 17 नवंबर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया।
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