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Gorakhpur News: नजूल की जमीन पर बने स्कूल-क्लब और होटलों पर होगा प्रशासन का कब्जा- जनिए, क्या करेगी कार्रवाई

सार

शहर में करीब डेढ़ सौ एकड़ नजूल की जमीन पर बने स्कूल-क्लब व होटल पर अब प्रशासन का कब्जा होगा। ये जमीनें ऐसी हैं, जिन्हें लीज पर दिया गया था और इनकी मियाद समाप्त हो चुकी है और कुछ की होने वाली हैं। सोमवार से अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर इसकी पूरी सूची तैयार की जाएगी।
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गोरखपुर डीएम कृष्णा करुणेश। - फोटो : अमर उजाला।
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शहर में करीब डेढ़ सौ एकड़ नजूल की जमीन पर बने स्कूल-क्लब व होटल पर अब प्रशासन का कब्जा होगा। ये जमीनें ऐसी हैं, जिन्हें लीज पर दिया गया था और इनकी मियाद समाप्त हो चुकी है और कुछ की होने वाली हैं। नए नजूल अध्यादेश में इनके नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है।

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इन्हें प्रशासन 15 दिन में नोटिस जारी करेगा। ऐसी जमीनों की सूची तैयार करने के लिए प्रशासन की ओर से नजूल के पुराने एक्सपर्ट को लगाया गया है। जिले में करीब 400 एकड़ नजूल की जमीन है, इनमें 250 एकड़ फ्री होल्ड नहीं हो पाई है।

नजूल के नए अध्यादेश के आने के बाद शनिवार को प्रशासन ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों को फ्री होल्ड कराने में नए सर्किल रेट से शुल्क जमा न कर न्यायालय में चुनौती देने वालों को भी जोर का झटका लगेगा।
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प्रशासन अब न्यायालय में लंबित सभी मामलों को खारिज कराने की पहल करेगा। इसकी अलग से सूची तैयार की जा रही है। गोरखपुर क्लब, नेपाल क्लब, गोलघर काली मंदिर से धर्मशाला तक आठ से दस आवास पर दुकान, रेलवे स्टेशन पर 25 से ज्यादा होटल व रेस्टोरेंट के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ये सभी जमीनें लीज पर हैं और इनका फ्री होल्ड नहीं हो पाया।

डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि नजूल अध्यादेश-2024 को लेकर शासन से आए दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा। कौन सी जमीन फ्री होल्ड और किन जमीनों का पट्टा अवधि समाप्त हो गया है, इसकी सूची बन रही है। सोमवार से अतिरिक्त अनुभवी कर्मचारी लगाकर इसे जल्द तैयार करा लेंगे। इसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा।
 

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