गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली बुजुर्ग निवासी अभियुक्त कुलदीप गौड़ उर्फ रानू को 10 साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी का कहना था कि घटना 10 सितंबर 2016 की सुबह छह बजे की है। वादिनी की 13 वर्षीय बेटी को अभियुक्त बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया था। ब्यूरो