बच्ची से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल नाकीन बड़ा टोला निवासी अभियुक्त सुनील साहनी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।