गोरखपुर में खोराबार इलाके में बच्ची से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध होने पर अभियुक्त बुद्धिराम पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने खोराबार के मंगापट्टी निवासी अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय व विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 5 मई 2015 की समय करीब दो बजे की है।
वादी की ढाई वर्षीय नतनी घर के बाहर खेल रही थी। अभियुक्त उसे अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के साथ ही साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की थी।