महानगर में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नगर निगम सदन की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
नए नियम लागू होने के बाद शादी, बहूभोज जैस बड़े आयोजनों के साथ-साथ जन्मदिन, सगाई, फेयरवेल, कॉलोनी समारोह और अन्य निजी कार्यक्रम भी नगर निगम की निगरानी के दायरे में आएंगे।
बुधवार को आयोजित कार्यशाला में मेयर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उपसभापति पवन त्रिपाठी, नगर आयुक्त अजय जैन और अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने पार्षदों को नए नियमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 100 या उससे अधिक मेहमानों वाले किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पूर्व नगर निगम को लिखित सूचना देकर अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आयोजकों को आयोजन स्थल, संभावित अतिथियों की संख्या और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का विवरण भी देना होगा। नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि नियमों का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देना और नागरिकों की जिम्मेदारी तय करना है। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाया जाएगा।