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Gorakhpur News: 21 दिन के भीतर आवेदन न करने पर देना होगा विलंब शुल्क

Fri, 31 Jul 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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गोरखपुर। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में लागू नए नियम नगरीय सेवा केंद्रों पर लागू हो गया है। 21 दिन के भीतर जन्म या मृत्यु की सूचना दर्ज नहीं कराने वाले लोगों के आवेदन अब विलंब शुल्क के साथ ही स्वीकार किए जा रहे हैं। नए नियम की जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग जब प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं तभी उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा करने की जानकारी मिल रही है। नगरीय सेवा केंद्रों पर अब सभी आवेदन नए नियमों के तहत ही लिए जा रहे हैं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन के भीतर दर्ज करा दी जाती है तो प्रक्रिया सामान्य रूप से पूरी होगी लेकिन निर्धारित अवधि के बाद आवेदन करने पर तय विलंब शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर 20 रुपये ही शुल्क लिए जा रहे हैं। 21 से 31 दिन के बीच आवेदन पर 20 रुपये शुल्क के साथ अतिरिक्त 20 रुपये और लिया जा रहा। इससे आवेदक को कुल 40 रुपये देना होगा। वहीं, 31 दिन से एक साल के भीतर आवेदन करने पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क आवेदन शुक्ल 20 रुपये के 50 रुपये जोड़कर साथ कुल 70 रुपये देना होगा।
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