फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: देवरिया में उकसा कर हत्या करने का भी था आरोपी, गोरखपुर में तमंचा-कारतूस के साथ धराया हिस्ट्रीशीटर

Tue, 30 Dec 2025 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर

सार

वर्ष 2024 में देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर भीड़ को उकसाकर हत्या की साजिश रचने के मामले में वह नामजद रहा है। उस प्रकरण में पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। अब गोरखपुर में वैध तमंचा और एक कारतूस के साथ गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
विज्ञापन
तमंचा-कारतूस के साथ पुलिस की गिरफ्त में आया हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद फैज उर्फ पाले। स्रोत पुलिस
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

वाहन चेकिंग के दौरान गुलरिहा पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक हिस्ट्रीशीटर युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देवरिया में सार्वजनिक स्थल पर भीड़ को उकसाकर हत्या की साजिश रचने की संगीन प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के जंगल मातादीन यासीननगर निवासी मोहम्मद फैज उर्फ पाले के रूप में हुई है। थाना प्रभारी गुलरिहा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार रात पुलिस टीम रामपुर बुजुर्ग नहर के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान लक्ष्य रिसॉर्ट के सामने एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह घबराने लगा।

शक होने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी पहचान मोहम्मद फैज उर्फ पाले के रूप में हुई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी के खिलाफ शाहपुर थाने में मारपीट का प्राथमिकी भी दर्ज है।
विज्ञापन


इसके अलावा वर्ष 2024 में देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर भीड़ को उकसाकर हत्या की साजिश रचने के मामले में वह नामजद रहा है। उस प्रकरण में पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध रही हैं और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है।

आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें