खोराबार। हत्या के प्रयास का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने 11 लोगों को आठ साल की सजा सुनाई है। इस मामले में खोराबार के चार बार के प्रधान रहे व बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जोखू प्रसाद, भाई छोटेलाल (पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष खोराबार, प्रधान संघ के पदाधिकारी व भाजपा नेता), वार्ड नंबर तीन की पार्षद के पति व धनंजय उर्फ लोकेश पुत्र जोखू, शिवंजय प्रसाद पुत्र जोखू, कमलेश, बबलू, जितई समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए थे। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004 में अपने दरवाजे पर एक पंचायत के बीच जोखू ने गांव के ही नंगा निषाद को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके दो दिन बाद जोखू अपने पुत्रों व सहयोगियों के साथ जीप से कहीं जा रहा था। तब नंगा व उसके घर के लोगों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जोखू व उनके पक्ष के लोगों ने लाइसेंसी असलहे से फायरिंग कर दी थी। नंगा निषाद की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। 20 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई।