गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के शेरपुर चमराह निवासी अभियुक्त दूधनाथ व शोभनाथ को 10 साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी राजेंद्र चिलुआताल थाना क्षेत्र के शेरपुर चमराह का निवासी है। 30 सितंबर 2005 की रात करीब 10 बजे अभियुक्तगण वादी के दरवाजे पर आए और वादी के पिता मंता को गाली देने लगे। वादी ने गाली देने से मना किया तो दूधनाथ के भाई शोभनाथ आ गए और अभियुक्तों ने मिलकर वादी के पिता को लाठी डंडा से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और मृत्यु हो गई।
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दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा
गोरखपुर। दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के रोहुआ निवासी अभियुक्त परमात्मा को 10 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र का कहना था कि घटना पांच अगस्त 2016 की रात करीब 12 बजे की है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो