गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडेरीगढ़वा निवासी अभियुक्त अजय कुमार यादव को दस साल के कठोर कारावास व 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 23 सितंबर 2018 की शाम करीब सात बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर बांस की कोठी के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को धमकी भी दिया कि अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दूंगा। ब्यूरो