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नेटफ्लिक्स को 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका हुई खारिज

Wed, 02 Sep 2020 02:47 PM IST
Avinash Pal एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : ANI
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नेटफ्लिक्स (Netflix) की वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' (Bad Boy Billionaires) पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलेनियर' में सुब्रत राय का नाम इस्तेमाल ना करने के बिहार की एक अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है । उच्चतम न्यायालय ने नेटफ्लिक्स को निचली अदालत के वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलेनियर' से जुड़े फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा। बता दें कि नेटफ्लिक्स ने बिहार की अररिया अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे अपनी आगामी वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' में सुब्रत रॉय के नाम का उपयोग करने से रोक दिया था।

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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेटफ्लिक्स को बिहार के अररिया जिले की अदालत के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान की है। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा, 'याचिका खारिज की जाती है, हमें माफ करें।' नेटफ्लिक्स दो सितंबर को भारत में रिलीज होने जा रही इस वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही है। इसमें कहा गया है: 'इस खोजी डॉक्यूमेंट्री में भारत के सबसे कुख्यात उद्योगपतियों को बनाने और खत्म करने वाले लालच, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है।'

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