क्या था मद्रास हाई कोर्ट का आदेश?
निर्माता के मुताबिक उन्हें सीबीएफसी की तरफ से 6 जनवरी को एक लेटर मिला था। इसमें बताया गया कि फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया। सिंगल जज ने उस लेटर को रद्द कर दिया और फिल्म को तुरंत सर्टिफेकेट जारी करने का निर्देश दिया गया। इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका 6 जनवरी को दायर की गई और सीबीएफसी को अपना जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की।
तय वक्त पर रिलीज नहीं हुई फिल्म
एक्टर विजय ने हाल ही में अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तमिलगा वेत्त्री कजगम (टीवीके) लॉन्च की है। 'जन नायकन', को विजय के पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। यह फिल्म 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी। हालांकि, सीबीएफसी की तरफ से समय पर सर्टिफिकेशन जारी न करने के बाद फिल्म तय वक्त पर रिलीज नहीं हो सकी।