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अभिनेत्री श्वेता मेनन की दलील से प्रभावित केरल HC, रद्द किया अश्लीलता का केस

Wed, 11 Mar 2026 11:24 PM IST
Sarijuddin एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Shweta Menon: अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में केस चल रहा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने अभिनय के जरिए अश्लीलता फैलाई। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ केस रद्द कर दिए हैं।
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श्वेता मेनन - फोटो : Instagram@shwetha_menon
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विस्तार
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केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को मलयालम फिल्म एक्ट्रेस श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील सीन प्रकाशित या प्रसारित किए थे। 
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जस्टिस सी.एस. डियास ने एक्ट्रेस की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने लगाई कार्यवाही पर रोक
हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इस एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एक्ट्रेस की इस दलील में दम है कि शिकायत को जांच के लिए भेजने से पहले जांच करने की जरूरी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए था।

श्वेता मेनन - फोटो : Instagram@shwetha_menon
एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी गईं मेनन
जब यह एफआईआर दर्ज की गई थी, तब मेनन 'एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स' (AMMA) में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं। बाद में उन्हें AMMA का अध्यक्ष चुन लिया गया।

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मेनन के खिलाफ शिकायत
शिकायतकर्ता, मार्टिन मेनाचेरी ने आरोप लगाया था कि 'वर्षों पहले अभिनेत्री एक कंडोम के विज्ञापन में नजर आईं। वह 'पलेरी माणिक्यम', 'रतिनिर्वेदम्' और 'कलिमान्नु' जैसी फिल्मों में अभिनय करके कथित तौर पर  अश्लील तरीके से पेश आईं।'
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एक्ट्रेस का दावा
अपनी याचिका में, एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोप 'बदनीयती' से प्रेरित हैं। जिन अपराधों के लिए उन पर केस दर्ज किया गया है, वे बनते ही नहीं हैं।
उन्होंने दलील दी कि शिकायत में जिन फिल्मों का जिक्र किया गया है, वे विधिवत सेंसर और प्रमाणित थीं। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।


 
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