म्यूजिक कंपनी ने की थी शिकायत
हाई कोर्ट की याचिका खारिज
कांग्रेस नेताओं ने दी ये दलील
बता दें कि एफआईआर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) 465 (जालसाजी) आर/डब्ल्यू भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य), कॉपीराइट अधिनियम की धारा 33 और धारा 66 के तहत दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है, लेकिन इस मामले में आपराधिक शिकायत की गई और पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली।
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