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Ranjith Case: डायरेक्टर रंजीत को यौन उत्पीड़न केस में राहत, कोर्ट ने दी जमानत; इन नियमों का करना होगा पालन

Fri, 10 Apr 2026 02:37 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Film Director Ranjith Case: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर रंजीत के यौन उत्पीड़न केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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निर्देशक रंजीत - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर रंजीत को यौन उत्पीड़न केस में बड़ी राहत मिली है। बता दें कि रंजीत को 31 मार्च को थोडुपुझा से गिरफ्तार किया गया था। एक एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि फोर्ट कोच्चि में फिल्म शूट के दौरान डायरेक्टर ने कारवां के अंदर उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 

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सख्त निर्देशों के साथ दी जमानत
डायरेक्टर रंजीत को यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट से राहत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी। ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एल ऊषा ने जमानत देते हुए कई नियम लगाए हैं।

कोर्ट ने कहा है कि रंजीत अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, एर्नाकुलम जिले से बाहर नहीं जाएंगे और फोर्ट कोच्चि के उस लोकेशन पर भी नहीं जाएंगे, जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी।

ये हैं जमानत की शर्तें

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इसके अलावा, उन्हें 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा और उतनी ही रकम के दो गारंटर भी देने होंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगले तीन महीनों तक या चार्जशीट दाखिल होने तक हर सोमवार उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

कब हुई थी गिरफ्तारी?
बता दें कि रंजीत को 31 मार्च को थोडुपुझा से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे हिरासत में पूछताछ भी की थी। जमानत की सुनवाई के दौरान पुलिस ने इसका विरोध किया और कहा कि रंजीत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि रंजीत ने गिरफ्तारी या पूछताछ का कभी विरोध नहीं किया और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कोर्ट ने उनकी हेल्थ कंडीशन और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। फिलहाल, रंजीत एर्नाकुलम सब जेल में हैं और जल्द ही रिहा हो सकते हैं।

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