बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने अदालत में नई याचिका दायर की है। दंपति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायक की है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। व्यापारी दीपक कोठारी ने उन पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच दंपति ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए राज़ी किया, लेकिन उस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी फायदे के लिए किया गया। यही मामला अब अदालत में चल रहा है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज़ विंग (EOW) कर रही है। इसी जांच के दौरान दोनों के खिलाफ विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाला LOC जारी किया गया था।
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अदालत में दंपति की दलील
शिल्पा और कुंद्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके पास पेशेवर कारणों से विदेश जाने की आवश्यकता है।
- राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन हैं, जिनका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है।
- शिल्पा शेट्टी एक अभिनेत्री और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हैं, जिन्हें विदेशों में फिल्म और शो की शूटिंग के लिए जाना पड़ता है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यात्रा पर पाबंदी उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती, तो इससे उनके करियर और व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा। दंपति ने अदालत से अपील की है कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक LOC को निलंबित किया जाए ताकि वे विदेश यात्राएं कर सकें।
कोर्ट की सुनवाई
बुधवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ के सामने आया। अदालत ने फिलहाल संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई में इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर पहले भी विवाद
यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा कानूनी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी उन पर एडल्ट कंटेंट केस में आरोप लगे थे और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। वहीं, शिल्पा शेट्टी ने हमेशा खुद को इन विवादों से अलग बताते हुए कहा है कि उनका व्यवसायिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है।
मामले में आगे क्या?
अब देखना दिलचस्प होगा कि अदालत उनकी मांग को मानती है या नहीं। अगर LOC निलंबित होता है तो दंपति अपने पेशेवर कारणों से विदेश यात्रा कर सकेंगे। लेकिन अगर अदालत ने याचिका खारिज कर दी, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।