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'लोग बेकसूर नागरिकों को परेशान करते हैं', 16 साल पुराने मामले में राहत मिलने पर बोले शेखर सुमन

Sun, 03 May 2026 10:26 PM IST
Sarijuddin एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Shekhar Suman: अभिनेता शेखर सुमन को 16 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है?
 
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शेखर सुमन - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अभिनेता शेखर सुमन तब सुर्खियों में आ गए जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। टीवी शो 'कॉमेडी सर्कस का जादू' में एक मजाक को लेकर 16 साल पहले उन पर और भारती सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शेखर सुमन और भारती के खिलाफ 'या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!' जैसे आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट से राहत मिलने के बाद शेखर सुमन ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

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मामले पर शेखर सुमन ने दी प्रतिक्रिया
शेखर सुमन ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 16 साल के बाद इस मामले में राहत मिलने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने एचटी से बातचीत में बताया 'मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। यह भारती थी जिसने अनजाने में कुछ कह दिया था, जिसका कोई धार्मिक मतलब नहीं था। मैं तो इसका हिस्सा भी नहीं था, लेकिन पब्लिसिटी पाने के लिए मुझे बेवजह इस मामले में घसीटा गया।'

भारती सिंह, शेखर सुमन - फोटो : एक्स
कोर्ट ने नहीं भेजा नोटिस
उन्होंने आगे कहा, 'मैं माननीय जज का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस केस को खारिज कर दिया। यह मेरे लिए हैरान करने वाला था। मैं तो इसे बहुत पहले ही भूल चुका था। मुझे न तो कोई नोटिस भेजा गया और न ही अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। भगवान का शुक्र है। जरा सोचिए कि कुछ लोग कोर्ट का कीमती समय कैसे बर्बाद करते हैं। वह बेकसूर नागरिकों को परेशान करते हैं। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई।'

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क्या थे आरोप?
आपको बता दें कि यह मामला 2010 का है, जब सोनी टीवी के एक प्रोग्राम में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां दिखाए जाने को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी। सुमन और सिंह के साथ-साथ, चैनल और एक स्क्रिप्ट राइटर का नाम भी एफआईआर में शामिल था। रजा एकेडमी के एक प्रतिनिधि की तरफ से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भारती ने कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए मजाक उड़ाया था, जिसे बाद में उस एपिसोड के दौरान सुमन ने भी दोहराया था।

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