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OTT: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना हुआ अनिवार्य, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

Tue, 25 Jul 2023 04:25 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने 31 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है।
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भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए किसी कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित या उपयोग किए जाने की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को राज्यसभा को सरकार की तरफ से दी गई है। 

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स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कही यह बात
स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने 31 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के अनुसार तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रत्येक प्रकाशक को कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड के लिए तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट प्रदर्शित करना होगा।
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इन नियमों का करना होगा पालन
बघेल ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन या उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थैतिक संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 20 सेकंड के लिए तंबाकू के दुष्प्रभावों पर एक ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण भी प्रदर्शित करना होगा।  इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से संशोधन नियम, 2023 के नियम (6) के अनुसार सभी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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