शिकायत करने वाले को नोटिस जारी
कमीशन ने यह अंतरिम आदेश कोटा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) के निर्देशों को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के दौरान दिया। DCDRC ने सलमान खान सहित दूसरी पार्टी के सिग्नेचर के वेरिफिकेशन के बारे में निर्देश जारी किए थे। प्रेसिडेंट जस्टिस ए पी साही और मेंबर भरत कुमार पांड्या की बेंच ने शिकायत करने वाले इंद्र मोहन सिंह उर्फ हनी को नोटिस जारी किया और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
कार्यवाही के तरीके को लेकर सवाल उठाए गए
अपने 10 जून के ऑर्डर में NCDRC ने कहा, 'हमने जो कहा है और जिस पर ध्यान दिया है, साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर को देखते हुए, रेस्पोंडेंट नंबर 1/शिकायत करने वाले को नोटिस जारी करके उनसे इस अपील का जवाब देने के लिए कहना सही होगा'। कमीशन ने देखा कि अपील में डिस्ट्रिक्ट फोरम के अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही के तरीके को लोकर काफी सवाल उठाए गए थे।
वकील ने क्या तर्क दिया?
अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जिला आयोग ने शिकायत की स्वीकार्यता पर निर्णय लिए बिना ही हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता की जांच शुरू कर दी थी। NCDRC ने राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई को पास किए गए एक अंतरिम ऑर्डर पर भी ध्यान दिया, जिसमें सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बारे में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पहले जारी किए गए निर्देश के लागू होने पर रोक लगा दी गई थी।
कब होगी अगली सुनवाई?
अपील करने वालों ने आगे प्रोसेस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा कि दूसरे कंज्यूमर फोरम में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की गई थी। कमीशन ने कहा, 'इस ऑर्डर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने चल रही कार्रवाई के रिकॉर्ड में रखी जाए। आगे कोई भी ऑर्डर पास होने पर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी। बता दें कि यह मामला एक ऐसी शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सलमान खान और अन्य लोगों वाला पान मसाला का विज्ञापन गुमराह करने वाला था। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी।